डीएनए हिंदी: Madhya Pradesh Crime News- मध्य प्रदेश में एक अनूठा मामला सामने आया है. गैंगरेप के आरोप में दो साल तक जेल में रहने के बाद अदालत से रिहाई मिलने पर एक आदमी ने राज्य सरकार के ऊपर मुकदमा ठोक दिया है. रतलाम (Ratlam) निवासी इस आदमी ने राज्य सरकार से दो साल तक जेल में बंद किए जाने के लिए 10,006.02 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है. कांतू उर्फ कांतिलाल भील (35 वर्ष) को 20 अक्टूबर, 2022 को एक स्थानीय अदालत ने गैंगरेप के मामले में बरी किया है. उसका कहना है कि इस मामले में 2 साल तक जेल में बंद रहने से उसके परिवार को भुखमरी का शिकार होना पड़ा, जिससे उसे 'शारीरिक और मानसिक पीड़ा' से गुजरना पड़ा है. उसके वकील विजय सिंह यादव के मुताबिक, इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh government) के साथ ही आदमी ने गैंगरेप केस के जांचकर्ताओं को भी प्रतिवादी बनाया गया है. जिला व सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी को होगी.
पढ़ें- Delhi MCD: 10 के 10 पार्षद BJP के कैसे? आप ने किया सवाल, पढ़ें दिल्ली में LG ने किस आधार पर किया मनोनीत
इन कारणों से मांगे 10,006.02 करोड़ रुपये
वकील विजय सिंह के मुताबिक, उनके मुवक्किल ने 10,006.02 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपये 'इंसानी जिंदगी की कीमत' के आधार पर मांगे गए हैं, जबकि 6.02 करोड़ रुपये उनके परिवार को हुई शारीरिक व मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे और 2 लाख रुपये के कानूनी खर्च समेत विभिन्न कारणों से मांगे गए हैं.
पढ़ें- मध्य प्रदेश सच में गजब और अजब है, 66 साल में नहीं बना सरकारी कागजों की सुरक्षा का कानून
'सेक्सुअल प्लेजर' से वंचित रहने के लिए मांगे अलग से 2 लाख रुपये
आदमी ने 10,006.02 करोड़ रुपये के अलावा 2 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी मांगा है. यह मुआवजा उसने इंसानों को भगवान से मिले यौन आनंद (Sexual Pleasure) जैसे तोहफों (God's Gift) से दो साल तक वंचित रखे जाने के लिए मांगा है. यह याचिका पूरे कानून जगत में चर्चा का विषय बन गई है.
पढ़ें- Coronavirus Outbreak: अमेरिका में हर हफ्ते 48,000 बच्चे संक्रमित, क्या भारत में भी है बच्चों को खतरा, 7 पॉइंट्स में जानिए
यह कहा है याचिका में कांतिलाल ने
विजय सिंह के मुताबिक, अपनी याचिका में कांतिलाल ने कहा है कि जब पुलिस ने 23 दिसंबर, 2020 को उसे गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया तो वह अपने परिवार में रोटी कमाने वाला इकलौता सदस्य था. वह अपनी बुजुर्ग मां, पत्नी और 3 बच्चों की देखभाल कर रहा था. उसे झूठे आरोप में जेल भेजे जाने पर उसके परिवार को भुखमरी के हालात से गुजरना पड़ा.
पढ़ें- राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को मंच पर चूमकर जताया प्यार, वायरल हुआ भाई-बहन के अटूट प्रेम का वीडियो
20 जुलाई, 2018 को दर्ज हुआ था उसके खिलाफ केस
विजय सिंह के मुताबिक, कांतिलाल के खिलाफ मानसा पुलिस स्टेशन में 20 जुलाई, 2018 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में महिला को उसके भाई के घर छोड़ने के दौरान उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया गया था. महिला ने आरोप लगाया था कि कांतिलाल ने रेप करने के बाद उसे एक अन्य आदमी के हवाले कर दिया, जिसने उसे एक सुनसान जगह बंदी बनाकर छह महीने तक उसके साथ रेप किया. इस शिकायत के आधार पर ही कांतिलाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे करीब 2 साल तक जेल में बंद रहना पड़ा.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.