Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा है कि प्रेम करने वाले युवक और युवती के बीच गले लगना और चूमना स्वभाविक सी बात है. न्यायालय का कहना है कि अपने प्रमी को चूमना या गले लगाना किसी भी तरह से IPC की धारा 354-A(1)(i) के तहत अपराध नहीं हो सकता.
दरअसल कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे युवक को राहत दी है और उसके खिलाफ चल रही IPC की धारा 354ए के तहत जारी आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने का आदेश दिया है. लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार ये आदेश सुनवाई कर रहे जस्टिस आनंद वेंकटेश ने दिया है.
गले लगना या चूमना स्वभाविक
जस्टिस आनंद वेंकटेश ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि 'IPC की धारा 354-A(1)(i) के तहत अपराध होने के लिए पुरुष की तरफ से शारीरिक संपर्क बनाना जरूरी है, प्रेम प्रसंग में चल रहे दो लोगों के बीच गले लगना या चूमना स्वभाविक है. किसी भी तरह से यह IPC की धारा 354-A(1)(i) के तहत अपराध नहीं हो सकता.'
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क्या था केस
संथनगणेश की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, इस याचिका ने में उन्होंने अपने खिलाफ धारा 354-A(1)(i) के तहत दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग की थी. संथनगणेश के खिलाफ ये कहकर एफआई दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने अपने प्रेमी को 13 नवंबर 2022 को एक जगह पर बुलाया और गले मिलकर चूम लिया.
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