प्रेमियों का गले लगना, एक दूसरे को किस करना स्वाभाविक, मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? जानिए पूरा मामला

Written By सुमित तिवारी | Updated: Nov 13, 2024, 11:25 AM IST

madras high court

एक प्रेम में पड़े कपल को गले लगाना और चूमना स्वाभाविक है, ऐसा कहते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जज ने याचककर्ता पर जारी आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने का आदेश दिया है.

Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान कहा है कि प्रेम करने वाले युवक और युवती के बीच गले लगना और चूमना स्वभाविक सी बात है. न्यायालय का कहना है कि अपने प्रमी को चूमना या गले लगाना किसी भी तरह से  IPC की धारा 354-A(1)(i) के तहत अपराध नहीं हो सकता. 

दरअसल कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे युवक को राहत दी है और उसके खिलाफ चल रही IPC की धारा 354ए के तहत जारी आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने का आदेश दिया है. लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार ये आदेश सुनवाई कर रहे जस्टिस आनंद वेंकटेश ने दिया है. 

गले लगना या चूमना स्वभाविक

जस्टिस आनंद वेंकटेश ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि 'IPC की धारा 354-A(1)(i) के तहत अपराध होने के लिए पुरुष की तरफ से शारीरिक संपर्क बनाना जरूरी है, प्रेम प्रसंग में चल रहे दो लोगों के बीच गले लगना या चूमना स्वभाविक है. किसी भी तरह से यह IPC की धारा 354-A(1)(i) के तहत अपराध नहीं हो सकता.' 

यह भी पढ़े- बुलडोजर एक्शन पर SC का बड़ा फैसला, कहा- सरकारी ताकत का दुरुपयोग न हो

क्या था केस 
संथनगणेश की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, इस याचिका ने में उन्होंने अपने खिलाफ धारा 354-A(1)(i) के तहत दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग की थी. संथनगणेश के खिलाफ ये कहकर एफआई दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने अपने प्रेमी को 13 नवंबर 2022 को एक जगह पर बुलाया और गले मिलकर चूम लिया.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.