उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की बारी? NCP विधायकों की अयोग्यता पर भी इसी महीने होगा फैसला

Written By नीलेश मिश्र | Updated: Jan 11, 2024, 09:52 AM IST

Ajit Pawar vs Sharad Pawar

NCP MLAs Disqualification: महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को इसी महीने एनसीपी के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर भी फैसला लेना है.

डीएनए हिंदी: महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को बुधवार को बड़ा झटका लगा. 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया और इन विधायकों को अयोग्य करार नहीं दिया. उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ गए विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की अपील की गई थी. अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर भी इसी महीने की 31 तारीख को स्पीकर फैसला लेने वाले हैं. चर्चाएं हैं कि अगर ऐसा ही फैसला उस मामले में भी आता है तो उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार को भी बड़ा झटका लग सकता है.

एकनाथ शिंदे की तरह ही एनसीपी नेता अजित पवार ने भी बगावत की थी. अजित पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ चले गए थे और सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम बन गए थे. इसके बाद शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार समेत उनके समर्थक विधायकों को पार्टी के संविधान के खिलाफ बताया था. शरद पवार गुट ने शिवसेना की तरह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और विधानसभा स्पीकर का रुख किया. मामले को लेकर 6 जनवरी से कार्यवाही शुरू हुई.

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31 जनवरी तक सुनाना होगा फैसला
उम्मीद जताई जा रही है की 18 जनवरी या उससे पहले दोनों पक्षों द्वारा मामले से जुड़े गवाहों और एफिडेफिट पेश किए जाएंगे. जिसके बाद 20 जनवरी तक दोनों पक्षों के गवाहों और एफिडेविट को क्रॉस एक्जामिन किया जाएगा. 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच मामले को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 31 जनवरी तक स्पीकर को अपना फैसला देना होगा.

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बता दें कि अजित पवार गुट द्वारा एनसीपी शरद गुट के जयंत पाटिल, जितेंद्र आह्वाड समेत 9 नेताओं को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है जबकि शरद पवार गुट द्वारा, अजित पवार समेत 39 नेताओं को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है. हालांकि, शिवसेना के मामले में स्पीकर ने किसी भी पक्ष के विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया है, जिससे एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिली है.

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