मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, NIA ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ जारी किया वारंट

Written By रईश खान | Updated: Nov 05, 2024, 07:07 PM IST

प्रज्ञा ठाकुर (फाइल फोटो)

Malegaon Blast Case: मालेगांव बम धमाके में संलिप्तता के लिए बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 5 अन्य लोगों के खिलाफ केस चल रहा है.

महाराष्ट्र के मालेगांव बम धमाका मामले की सुनवाई कर रही NIA कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सरकारी वकील ने बताया कि 30 अक्टूबर को एक अज्ञात नंबर से कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय में फोन आया और अदालत के कक्ष संख्या- 26 में बम लगाने की धमकी दी. वहीं, इस केस में एनआईए ने पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है.

मालेगांव में 2008 में हुए धमाके के मामले की सुनवाई करने वाली विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अदालत दक्षिण मुंबई में दीवानी और सत्र न्यायालय परिसर के न्यायालय कक्ष संख्या 26 में बैठती है. सरकारी वकील ने बताया कि हमने इस धमकी की सूचना कोलाबा पुलिस थाने को दी है. 

मालेगांव में कब हुआ था धमाका
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं, फिलहाल FIR दर्ज नहीं की गई है. मुंबई से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में स्थित एक मस्जिद के पास 29 सितंबर 2008 को मोटरसाइकिल पर बंधे बम से धमाका हुआ था. जिसमें 6 लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

विस्फोट की साजिश में कथित संलिप्तता के लिए बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 5 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है. विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी द्वारा आरोपियों के अंतिम बयान दर्ज किए जाने के साथ ही यह मुकदमा अपने अंतिम चरण में है और आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आरोप लगाए गए हैं. 

इस मामले की जांच शुरू में आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) महाराष्ट्र द्वारा की गई थी और 2011 में इसे एनआईए को सौंप दिया गया था. (PTI इनपुट के साथ)

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