डीएनए हिंदी: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अध्यक्ष ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के परिवार की संपत्ति में इजाफा हुआ है. कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) की एक बेंच ने मंगलवार ममता बनर्जी के परिवार के सदस्यों की संपत्ति में इजाफे पर हलफनामा मांग लिया है. संपत्ति की जानकारी के लिए दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पक्षकार हलफनामा दायर करें.
ममता बनर्जी के परिवार की ओर से पेश वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि याचिका स्वीकार्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता, तरुणज्योति तिवारी, एक वकील होने के अलावा बीजेपी के एक सक्रिय सदस्य भी हैं.
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ममता बनर्जी की भाभी से कोर्ट ने मांगा हलफनामा
तरुणज्योति तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका में ममता बनर्जी या उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम शामिल नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भाभी काजोरी बनर्जी कोलकाता नगर निगम की पार्षद भी हैं. उन्होंने अपना प्रोफेशन बिजनेस और सोशल वर्क बताया था. तरुणज्योति तिवारी ने तर्क दिया कि जनहित याचिका का उद्देश्य उनकी आय का सही स्रोत जानना है.
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दोनों पक्ष देंगे हलफनामा
दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की बेंच ने दोनों पक्षों को 11 नवंबर तक जनहित याचिका पर अपनी-अपनी दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया. सुनवाई की अगली तारीख 28 नवंबर तय की गई है.
आरोपों पर क्या कह चुकी हैं ममता?
जनहित याचिका दायर होने के तुरंत बाद, ममता बनर्जी ने 31 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर कुछ टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि अगर कोई उनके नाम या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाली किसी संपत्ति का पता लगा सकता है तो उस व्यक्ति को बुलडोजर चलाकर संपत्ति को ध्वस्त करने की स्वतंत्रता होगी.
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ममता बनर्जी ने कहा था कि इसके लिए मेरे इजाजत की भी जरूरत नहीं होगी. मैंने मुख्य सचिव से इस मामले में स्वतंत्र जांच करने के लिए कहा है. यदि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करने का एक भी आरोप है तो संबंधित परिवार का सदस्य जवाबदेह होगा.
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