दिल्ली सरकार की शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) को राहत मिली है. आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर हो गई है. 13 से 15 फरवरी तक के लिए भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम बेल दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला दिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने अंतरिम जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं.
दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy Scam) में हुए कथित घोटाले में मनीष सिसोदिया आरोपी हैं और फरवरी 2023 से ही जेल में हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. इसके अलावा, ईडी (ED) ने कई अन्य संलग्न अपराध में भी उन्हें आरोपी बनाया है. इस केस में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जांच के घेरे में हैं. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और खुद सिसोदिया इसे बीजेपी की साजिश और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताते रहे हैं.
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कोर्ट ने जमानत से पहले पूछे थे कई सवाल
मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से दलील दी गई थी कि इस पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि कई रस्मों में उनकी जरूरत होगी. इसके जवाब में कोर्ट ने पूछा था कि क्या वह परिवार के अकेले पुरुष सदस्य हैं. कोर्ट ने कहा कि वह 5-6 पुलिसकर्मियों के साथ शादी में शिरकत करना चाहेंगे? इसका विरोध करते हुए आप नेता के वकील ने कहा कि यह उनके परिवार के लिए अपमानजनक स्थिति होगी. हालांकि, कोर्ट ने 3 दिनों के लिए पारिवारिक समारोह में शामिल होने की अनुमति दे दी है.
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प्रवर्तन निदेशालय ने बेल का किया था कड़ा विरोध
प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था और दलील दी थी कि आरोपी बेहद प्रभावशाली हस्ती है. उनके राजनीतिक कद और प्रभाव को देखते हुए अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए. इसका इस्तेमाल वह सबूतों को प्रभावित करने में कर सकते हैं. हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ही यह बेल दी है. जमानत शर्तों को मानने पर मनीष सिसोदिया की ओर से सहमति दर्ज कर दी गई है.
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