Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश, सर्वे कर 20 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट  

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Dec 24, 2022, 02:48 PM IST

मथुरा सिविल कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे कराने का आदेश दिया है.

Shahi Idgah survey order: मथुरा सिविल कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर विवादित स्थल का सर्वे करने का आदेश दिया है. 

डीएनए हिंदीः श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद (shri krishna janma bhoomi case) के मामले में मथुरा का सिविल कोर्ट विवादित स्थल का सर्वे (Shahi Idgah survey ) कराने का आदेश दिया है. यह आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े एक मामले में दिया है. कोर्ट ने सर्वे कर इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट को सौंपने का कहा है. 

बता दें कि सिविल कोर्ट का यह आदेश हिंदू पक्ष की मांग पर आया है जिसमें शाही ईदगाह के सर्वे कराने की मांग की गई थी. सिविल कोर्ट ने साथ ही मामले से भी जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भी जारी की है. कोर्ट ने वादी विष्णु गुप्ता की अपील पर अमीन से भी रिपोर्ट मांगी है.

सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से मांग की कि वह विवादित जगह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करे. इसके अलावा शाही ईदगाह की ज़मीन खुदवाई जाए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराने की मांग की गई थी. बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास नाम के संगठन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका में पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है.

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