मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को झटका लगा है. मंगलवार (19 मार्च) को मस्जिद कमेटी की याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है. कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि इसे हाई कोर्ट में ही रखें. उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद काफी पुराना है.
हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बनी हुई है. इसके खिलाफ हिंदू पक्ष केस लड़ रहा है. बता दें कि इस विवाद से संबंधित याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के खिलाफ भी मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. फिलहाल यह याचिका सर्वोच्च अदालत में लंबित है.
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क्या है शाही ईदगाह विवाद
बता दें कि मथुरा के कटरा केशव देव इलाके में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का दावा किया जाता है. दावा किया जाता है कि मुगल काल में औरंगजेब के शासन में मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उस पर मौजूदा शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी. हिंदू पक्ष ने इसके खिलाफ दायर याचिका में दावा किया है कि मस्जिद के हर हिस्से में हिंदू प्रतीक नजर आते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर लगाई है रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे का आदेश दिया था. हालांकि, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. हिंदू पक्ष का दावा है कि भव्य मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ने का आदेश दिया था और मंदिर के अवशेषों पर ही मस्जिद बनाई गई.
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