केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के 2 संगठनों पर लगाया 5 साल का बैन, जानिए क्यों हुआ एक्शन

Written By रईश खान | Updated: Feb 28, 2024, 11:53 PM IST

Amit Shah

गृह मंत्रालय ने कहा कि MCJK-S के नेता और सदस्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान और उसके फर्जी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने में शामिल रहे हैं.

मोदी सरकार ने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए बुधवार को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर के दो गुटों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दोनों गुट लोगों से चुनाव में भाग लेने से परहेज करने का भी दबाव बनाते थे. शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ‘आतंकवादी नेटवर्क पर कड़ा प्रहार जारी रखते हुए केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट) को गैर-कानूनी संगठन घोषित कर दिया है. ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं. इससे पहले केंद्र सरकार ने मंगलवार को जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया था.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक नोटिफिकेश में कहा कि गुलाम नबी सुमजी की अध्यक्षता वाला संगठन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर-सुमजी गुट (एमसीजेके-एस) अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान करने में शामिल रहे हैं.

नोटिफिकेशन के मुताबिक, MCJK-S के नेता और सदस्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान और उसके फर्जी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने में शामिल रहे हैं. इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और सुरक्षाबलों पर लगातार पथराव करने की घटनाओं में भी शामिल रहे हैं. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि एमसीजेके-एस ने लगातार कश्मीर के लोगों को चुनाव में भाग लेने से परहेज करने के लिए कहा है और इस तरह भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त बुनियादी सिद्धांतों को लक्षित और बाधित किया है.

5 साल के लिए लगाया प्रतिबंध
गृह मंत्रालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा तीन की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) (एमसीजेके-एस) को एक गैरकानूनी संगठन घोषित करती है. यह प्रतिबंध पांच वर्ष तक रहेगा.’ गृह मंत्रालय ने एक अलग अधिसूचना में कहा कि अब्दुल गनी भट की अध्यक्षता वाला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर-भट गुट (एमसीजेके-बी) गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहा है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं. (इनपुट- भाषा)

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