SIMI पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए बढ़ाया प्रतिबंध

रईश खान | Updated:Jan 29, 2024, 06:13 PM IST

Amit Shah

SIMI Ban: केंद्र सरकार ने सिमी पर 31 जनवरी 2019 को प्रतिबंध लगाया था. सरकार का कहना है कि सिमी अपनी गैरकानूनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है और अपने एंजेट को फिर से संगठित कर रहा है.

डीएनए हिंदी: मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस के तहत आतंकी सगठनों पर शिकंजा तेज कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और शांति व सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में संलिप्तता के लिए 'आतंकवादी समूह स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया' (SIMI) पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया है. गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया,  'आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने (जीरो टॉलरेंस)’ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए, सिमी को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत पांच साल की अवधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है. सिमी पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था. तब से हर पांच साल में प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है.

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2019 में लगाया था प्रतिबंध
SIMI पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी, 2019 को लगाया गया था. अमित शाह ने कहा कि सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति व सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है. गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि सिमी अपनी गैरकानूनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है और अपने गुर्गों को फिर से संगठित कर रहा है, जो अब भी फरार हैं.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह समूह साम्प्रदायिकता, वैमनस्य पैदा करके, राष्ट्र-विरोधी भावनाओं के प्रचार, उग्रवाद का समर्थन करके देश की अखंडता व सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा रहा है. (PTI इनपुट के साथ)

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