Mohammad Zubair Got Bail: मोहम्मद जुबैर को SC ने दी बड़ी राहत, सभी 6 केसों में मिली अंतरिम जमानत

कृष्णा बाजपेई | Updated:Jul 20, 2022, 03:53 PM IST

मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक में हिंसा फैलाने के आपत्तिजनक मामले दर्ज हैं लेकिन अब उन्हें राहत मिल गई है.

डीएनए हिंदी: पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 केस से जुड़े मामलों में फैक्ट चेकिंग वेबसाइसट (Alt News) के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को अंतरिम जमानत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी FIR को एक साथ जोड़कर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Delhi Special Cell) के एक केस में ही जोड़ दिया है. 

धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में दिल्ली पुलिस समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जुबैर के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे जिसके चलते उन्हें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें यूपी पुलिस ने भी  गिरफ्तार किया है. 

 

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सभी केसों में मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा FCRA सेक्शन 35 से बढ़ गया. इस FIR के अलावा यूपी में भी कई FIR दर्ज हुए हैं. एक FIR जून 2021 में गाज़ियाबाद के लोनी थाने का है, इसके अलावा 2021 में मुजफ्फरनगर में भी एक FIR हुई थी. 2021 में चंदौली थाने की फिर है. 2021 में ही लखीमपुर के मोहमदी थाने की FIR है. 2022 में सीतापुर, हाथरस की भी FIR है. एक केस में जमानत मिली है. कुछ में हिरासत चल रही है.

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यूपी पुलिस की SIT रद्द

कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को लगातार अलग-अलग केस में गिरफ्तार करना सही नहीं है क्योंकि उनके ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल  सेल जांच कर रही है. कोर्ट ने कहा है कि एक तरफ जहां सभी मामलों की जांच एक  एजेंसी द्वारा होनी चाहिए और याचिकाकर्ता की बातों को सुना जाना चाहिए. इसके साथ ही जुबैर के खिलाफ जांच के लिए गठित यूपी पुलिस एसआईटी को भी रद्द कर दिया है. 

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