Morbi Bridge Collapse: सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को करेगा मोरबी ब्रिज हादसे की सुनवाई, न्यायिक जांच आयोग बनाने की है मांग

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Nov 01, 2022, 04:43 PM IST

Morbi Case in Supreme Court: याचिका में राज्य सरकार को एक कमेटी बनाकर सभी पुराने स्मारक और पुलों का सर्वे कराने की मांग की गई है.

डीएनए हिंदीः गुजरात के मोरबी में हुए केबल ब्रिज हादसे (Morbi Bridge Collapse) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 14 नवंबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें हादसे की जांच एक रिटायर्ड जज की देखरेख में ज्यूडीशियल कमीशन (Judicial Commission) बनाने की मांग की गई है. याचिका में राज्य सरकार को एक कमेटी बनाकर सभी पुराने स्मारक और पुलों का सर्वे कराने की मांग की गई है. बता दें कि रविवार को मोरबी में हुए हादसे में 130 से अधिक लोगों की जान चली गई. चश्मदीदों के मुताबिक जिस समय हादसा हुआ तब केबल ब्रिज पर 500 से अधिक लोग सवार थे. 

याचिका में क्या की गई मांग
वकील विशाल तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इसमें हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग (Judicial Commission) बनाने की मांग की गई है. इसके अलावा राज्य कमेटी का गठन करने की भी मांग की गई है तो अपने यहां पुराने स्मारकों/ पुलों के जोखिम का आंकलन करे ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. याचिका में हर राज्य में एक विशेष विभाग के गठन की मांग की गई है जो इस तरह के हादसों की तेजी से जांच करे, साथ ही सार्वजनिक इस्तेमाल की ऐसी इमारतों के निर्माण में बेहतरीन क़्वालिटी सुनिश्चित कर सके.  

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पीएम मोदी आज जाएंगे मोरबी  
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दोपहर करीब 3.45 बजे मोरबी पहुंचेंगे. पीएम मोदी आज मोरबी भी जाएंगे यहां वह अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात करेंगे वहीं घटनास्थल को भी दौरा कर सकते हैं. बता दें कि सोमवार को पीएम मोदी गुजरात के बनासकांठा की जनसभा में मोरबी हादसे का जिक्र कर भावुक भी हो गए. पीएम नरेन्द्र मोदी खुद पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं. देर रात तक उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य अधिकारियों के साथ राहत-बचाव कार्य की जानकारी ली थी. 

SIT ने गिरफ्तार किए हैं कंपनी के मैनेजर समेत 9 लोग
इस हादसे की जांच कर रही एसआईटी ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में पुल का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी का मैनेजर भी शामिल है. उनसे पूछताछ की जाएगी. प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों को बुलाया गया है. कंपनी के लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 308 और 114 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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