डीएनए हिंदी: माफिया मुख्तार अंसारी के बाद उनके भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया गया है. उत्तर प्रदेश की गाजीपुर के MP-MLA कोर्ट ने अफजल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने बसपा सांसद पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के फैसले के अफजाल को कस्टडी में ले लिया गया है. सजा होने के बाद अब उनकी सासंदी जाना भी तय माना जा रहा है.
गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि वर्तमान में अफजाल अंसारी यूपी के गाजीपुर सीट से सांसद हैं और वह बसपा के टिकट पर 2019 में यहां से चुनाव जीते थे. अब चार साल की सजा होने के बाद उनकी सांसदी पर भी तलवार लटक गई है. क्योंकि कानून के मुताबिक अगर किसी नेता को 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है तो सदस्यता रद्द हो जाती है.
ये भी पढ़ें- 'राहुल गांधी ने पूर्णेश मोदी का कभी नहीं लिया नाम', गुजरात HC में बोले अभिषेक मनु सिंघवी
मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा
वहीं, मुख्तार अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई है. एमपी-पीएलए कोर्ट ने मुख्तार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने सजा सुनाई गई. अभियोजन पक्ष ने बताया कि गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) दुर्गेश कुमार ने फैसला सुनाया.
मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक रह चुके हैं. मुख्तार ने 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और उनकी सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) से किस्तम आजमा रहे उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक चुने गए थे. मुख्तार अंसारी इस समय आपराधिक मामलों में बांदा की एक जेल में बंद हैं.
.
क्या है पूरा मामला?
29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद से बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था. अंसारी ब्रदर्स पर व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का भी आरोप है. 2007 में गैंगस्टर ऐक्ट के तहत दर्ज इस केस में अंसारी के बहनोई एजाजुल हक को भी आरोपी बनाया गया था लेकिन एजाजुल हक की मौत हो चुकी है.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.