मुख्तार अंसारी दोषी करार, जेलर को धमकाने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनाई सजा

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Sep 21, 2022, 01:35 PM IST

मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो)

Mukhtar Ansari News: मुख्तार अंसारी पर चल रहे कई मामलों में से एक मामला जेलर को धमकाने का है. कोर्ट ने इस मामले में अंसारी को दो साल की सजा सुनाई है.

डीएनए हिंदी: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया.

मामले के मुताबिक, साल 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी.

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एसके अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी ने उन्हें अपशब्द कहते हुए उन पर पिस्टल भी तान दी थी. इस मामले में निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी.

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इनपुट- एजेंसी

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