डीएनए हिंदीः नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald Case) में कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस ने वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर जारी किए गए इनकम टैक्स नोटिस को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही पुनर्मूल्यांकन का आदेश दे चुका है. ईडी भी सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है.
नेशनल हेराल्ड केस क्या है?
नेशनल हेराल्ड केस में आयकर विभाग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था. पूरा मामला 2011-12 में टैक्स के मूल्यांकन को लेकर था. इस मामले को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. पूरा मामला 2012 के दौरान सामने आया था. दरअसल जवाहर लाल नेहरु समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने Associate Journal Limited नाम से 1938 में एक कम्पनी बनाई थी. यह कंपनी National Herald नाम से एक अखबार प्रकाशित करती थी. चूंकि ये कंपनी अखबार प्रकाशित करती थी, इसलिए इसे कई शहरों में सस्ते दामों पर सरकारों से जमीनें मिली.
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वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक ऐसी कम्पनी बनाई, जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था. बल्कि वो इस कम्पनी के जरिए AJL को खरीदकर उसकी 2 हज़ार करोड़ रुपये की सम्पत्ति को अपने नाम पर करना चाहते थे. वर्ष 2011 में ऐसा ही हुआ. उस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कम्पनी यंग इंडिया लिमिटेड ने AJL को टेकओवर कर लिया. इस तरह केवल 50 लाख रुपये चुकाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2 हजार करोड़ रुपये की संपति के मालिक बन बैठे. इस कंपनी में सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है. बाकी की 24 फीसदी हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी.
ईडी कर चुकी है पूछताछ
बता दें कि इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भा कर रहा है. सोनिया और राहुल गांधी से ईडी ने जून में कई चरणों में पूछताछ की थी. ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दिल्ली स्थित ऑफिस में छापेमारी भी की. छापेमारी के बाद ऑफिस को सील कर दिया गया. इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया.
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