NEET PG 2023: नहीं टलेगी परीक्षा, 5 मार्च को ही होगा आयोजन, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डेट बदलने की मांग

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Feb 27, 2023, 06:03 PM IST

Neet PG 2023

NEET PG 2023 Exam Date: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने की याचिका खारिज कर दी है. NBE की तरफ से एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं.

डीएनए हिंदी: NEET PG 2023 News- देश में मेडिकल कॉलेजों के PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET PG 2023) के 5 मार्च को ही आयोजित होना तय हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को स्थगित (NEET PG Postponed) करने की मांग वाली याचिका सोमवार (27 फरवरी) को सुनवाई के दौरान खारिज कर दी. जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की मौजूदगी वाली बेंच ने एंट्रेंस की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया. इस बार एग्जाम में 2.9 लाख स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं.

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15 जुलाई से शुरू हो जाएगी काउंसिलिंग

सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटल जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेंच को बताया कि NBE और MCC काउंसिलिंग प्रोसेस 15 जुलाई से शुरू कर देंगी. इसके लिए 11 अगस्त तक की समयसीमा का इंतजार नहीं किया जाएगा. कैंडिडेट्स को काउंसिलिंग प्रोसेस में प्रोविजनली शामिल होने का मौका दिया जाएगा. उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 5 मार्च को एंट्रेस आयोजित करने के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुके हैं और दूर एग्जाम सेंटर मिलने वाले कैंडिडेट्स ने अपने ठहरने और यात्रा के लिए बुकिंग भी करा ली है. ऐसे में एंट्रेंस स्थगित करने पर उन्हें भी परेशानी होगी.

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क्या है पूरा मामला

दरअसल कुछ कैंडिडेट्स ने एग्जाम को 2 से 3 महीने टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उनका कहना था कि MCC काउंसिलिंग प्रोसेस और NEET PG 2023 Results की तारीखों में कम अंतर होना चाहिए. NBE की तरफ से जारी शेड्यूल के हिसाब से 5 मार्च को एग्जाम के बाद 31 मार्च तक नीट पीजी रिजल्ट (NEET PG Results) घोषित कर दिया जाएगा. इसके बाद काउंसिलिंग प्रोसेस सितंबर से शुरू होने की संभावना थी, क्योंकि इंटर्नशिप कटऑफ 11 अगस्त तक घोषित की जानी थी.

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5-6 महीने बेरोजगार रहने की बात कह रहे थे कैंडिडेट्स

NEET PG कैंडिडेट्स का कहना था कि यदि एग्जाम की डेट आगे बढ़ाई जाती है तो इससे उन लोगों को खाली बैठना और बेरोजगार नहीं रहना होगा. उन लोगों का कहना था कि नीट पीजी रिजल्ट और काउंसिलिंग के बीच तकरीब 5 से 6 महीने के अंतर है, जो कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना है. 

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