सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा (NEET PG Exam) टालने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा से ठीक पहले ऐसा फैसला नहीं ले सकते हैं. यह 2 लाख छात्रों का करियर का सवाल है. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि पेपर टालने (NEET PG Paper) के लिए 50,000 से ज्यादा छात्रों ने मैसेज किया है. याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि स्टूडेंट्स के बीच असमंजस की स्थिति है.
कोर्ट ने परीक्षा टालने की याचिका रद्द की
सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा (NEET PG Exam 2024) टालने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐन परीक्षा से पहले हम इसे टालने का आदेश नहीं दे सकते हैं. 2 लाख स्टूडेंट्स यह परीक्षा देने वाले हैं और उनका भविष्य इससे जुड़ा है. ऐसे मौके पर इस तरह का आदेश देना संभव नहीं है.
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याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए कई तर्क
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि हमारे पास 50,000 से ज्यादा छात्रों के संदेश हैं. कुछ परीक्षा केंद्र बेहद दूर-दराज की जगहों पर रखे गए हैं, जहां तक पहुंचना उनके लिए मुमकिन नहीं है. बहुत से स्टूडेंट्स को ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है, तो दूसरी ओर हवाई जहाज के किराए आसमान छू रहे हैं. छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचना मुश्किल है. हालांकि, कोर्ट ने इन तर्कों को नहीं माना और परीक्षा टालने की याचिका रद्द कर दी है.
बता दें कि पहले यह परीक्षा 23 जून को आयोजित होने वाली थी. हालांकि, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई गई थी. याचिकाकर्ताओं ने यह दलील भी दी कि परीक्षा दो बैच में आयोजित होगी, जिससे मनमानी की आशंका बढ़ सकती है. कोर्ट ने कहा कि 5 छात्रों की आपत्ति पर यह फैसला नहीं किया जा सकता है.
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