अक्टूबर से बदलने वाले हैं सुकन्या समृद्धि खातों के नियम, PPF में हो जाएंगे बदलाव...

आदित्य प्रकाश | Updated:Aug 27, 2024, 03:26 PM IST

Sukanya Scheme (Symbolic Image)

ये नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगे और खातों को खोलने में हुई कुछ त्रुटियों को दूर करने और सुधारने के लिए बनाए गए हैं. जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार NSS ने 6 अलग-अलग श्रेणियों की पहचान की है.

भारतीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं (NSS) के तहत डाकघरों के माध्यम से अनियमित रूप से खोले गए बचत खातों को नियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगे और खातों को खोलने में हुई कुछ त्रुटियों को दूर करने और सुधारने के लिए बनाए गए हैं. जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार NSS ने 6 अलग-अलग श्रेणियों की पहचान की है, और उनके लिए दिशानिर्देश भी दिए हैं. NSS 87 खाते 2 अप्रैल 1990 के पहले खोले गए खाते पर मौजूदा स्कीम रेट ही लागू होगी. दूसरे खाते में बैलेंस पर मौजूदा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) रेट और 2% ब्याज मिलेगा.1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर 0% ब्याज मिलेगा.

इन खातों पर मौजूदा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट लागू
खाते पर मौजूदा स्कीम रेट लागू होगी. दूसरे खाते पर मौजूदा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट लागू होगी. 1 अक्टूबर 2024 से दोनों खातों पर 0% ब्याज मिलेगा. 2 से ज्यादा खाते: तीसरे और उससे ज्यादा खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. प्रिंसिपल अमाउंट वापस भी कर दिया जाएगा. अगर खाते नाबालिग के नाम से हैं पब्लिक प्रोविडेंट खाते (PPF) नई दिशानिर्देश के मुताबिक अगर नाबालिग के नाम से खाते खोले गए हैं तो उसके 18 साल होने तक सेविंग्स अकाउंट्स के जरिए उसे ब्याज मिलता रहेगा. 1 से ज्यादा PPF खाते हैं तो अगर एक से ज्यादा PPF खाते हैं तो मुख्य खाता स्कीम की दर पर ब्याज मिलेगा, अगर जमा राशि वार्षिक सीमा के भीतर रहती है. किसी भी सेकंडरी खातों की शेष राशि को मुख्य खाते में मिला दिया जाएगा.किसी भी अतिरिक्त राशि को 0% ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा.

POSA रेट पर साधारण ब्याज
इसके अलावा, दो से अधिक खाते खोलने पर उन्हें अपने खुलने की तारीख से 0% ब्याज ही मिलेगा. सुकन्या समृद्धि खाते सर्कुलर के मुताबिक दादा-दादी द्वारा खोले गए खातों (जो कानूनी अभिभावक नहीं हैं) को कानूनी अभिभावक या बायोलॉजीकल माता-पिता को सौंपना होगा.अगर योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दो से अधिक खाते खोले जाते हैं, तो वे सभी खाते बंद कर दिए जाएंगे. इस योजना के तहत नाबालिग के अवैध खातों को भी अभी के POSA रेट पर साधारण ब्याज के साथ नियमित किया जा सकता है. पोस्ट ऑफिस को भी निर्देश दिये गए हैं. अब से सभी डाकघरों को खाताधारकों या उनके माता-पिता से उनकी सभी डिटेल्स, जिसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड लेना होगा.इसके लिए उन्हें उचित दिशानिर्देश दिए गए हैं.

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