Supreme Court: गर्मियों की छुट्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विकेशन जज शब्द भी बदला

Written By सुमित तिवारी | Updated: Nov 08, 2024, 09:37 AM IST

New Supreme Court rules

गर्गियों की छुट्टी को लेकर सप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विकेशन जज शब्द को भी चेंज कर दिया है.

गर्मियों की छुट्टीयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव किया है. इतना ही नहीं अवकाशकालीन जज शब्द को भी बदल दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लिया है कि अब हर साल होने वाली गर्गी की छुट्टी को अब 'आंशिक न्यायालय कार्य दिवस'  के नाम से जाना जाएगा. दूसरी तरफ विकेशन जज शब्द को भी बदल दिया गया है. 

विकेशन जज शब्द भी बदला
विकेशन जज शब्द को बदलकर अब केवल जज कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों को लेकर ये बदलाव इसलिए जरूरी था. क्योंकि पिछले कुछ समय से चर्चा से तेज थी कि सप्रीम कोर्ट में ज्यादा छुट्टियां मिलती है. यह सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के संशोधन का हिस्सा था, लेकिन अब बदलाव के बाद यह सुप्रीम कोर्ट (दूसरा संशोधन) नियम 2024 बन गया है. 

नोटिफिकेशन में कहा
कोर्ट द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि  'आंशिक न्यायालय कार्य दिवस' की अवधि और कोर्ट के साथ उसके दफ्तरों की छुट्टियां चीफ जस्टिस तय करेंगे. इसे ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया जाएगा. ये छुट्टियां रविवार को छोड़कर 95 दिनों से ज्यादा की नहीं होंगी.' 

पहले भी रखी थी राय
गर्मी की छुट्टियों में चीफ जस्टिस जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए अवकाशकालीन पीठ की स्थापना करते थे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ पहले भी इस मुद्दे पर सार्वजनिक मंच पर अपनी राय व्यक्त करते आए हैं. 

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