नोएडा में है न्यू ईयर पार्टी का प्लान तो इन बातों का रखें ध्यान, पकड़े गए तो मजा होगा किरकिरा

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Dec 28, 2022, 03:56 PM IST

Karnataka Liquor Policy

Noida New Year Party Places: नोएडा में नए साल की पार्टी करने वालों के लिए जिला प्रशासन ने कुछ नियम बताए हैं. आप भी इन नियमों को जान लें.

डीएनए हिंदी: नया साल आने में अब सिर्फ़ तीन दिन बाकी हैं. नए साल (New Year Eve) के मौके पर खूब धमाका होगा और पार्टी होगी. अगर आप नोएडा में रहते हैं तो नोएडा में ही न्यू ईयर की पार्टी करने वाले हैं तो कुछ नियम जान लेना जरूरी है. वरना बाद में दिक्कत होगी और आपका मजा आप के लिए ही सजा बन सकता है. नोएडा प्रशासन ने संदिग्ध जगहों से शराब खरीदने या पीने को लेकर एक अडवाइजरी जारी की है. बिहार और अन्य राज्यों में जहरीली शराब कांड को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है.

जिला आबकारी अधिकारी आरबी सिंह ने कहा है, "लोगों को अवैध दुकानदारों से शराब नहीं खरीदनी चाहिए. इस तरह की शराब में मेथिल एल्कोहल होता है जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है. इस तरह की शराब पीने से आंख खराब हो सकती है और कई बार तो मौत भी हो जाती है. हम इसके खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं. इसके तहत अवैध शराब बनाने वालों और उसे लाने वालों को पकड़ा जा रहा है."

यह भी पढ़ें- पीएम मोदी की मां हीराबेन की बिगड़ी तबीयत, अहमदाबाद के अस्पताल में हुईं भर्ती

नोएडा प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको कहीं इस तरह की शराब दिखती है तो आप इसके बारे में पुलिस को भी बता सकते हैं. नोएडा आबकारी विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. आबकारी कानून, 2010 के मुताबिक, जहरीली शराब बनाने या बेचने वाले को आजीवान कारावास या फांसी की सजा हो सकती है. इसके अलावा, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. नोएडा के सभी बॉर्डर पर आबकारी विभाग की टीम भी लगाई गई है ताकि जहरीली शराब को आने से रोका जा सके.

यह भी पढ़ें- नोट के बदले वोट: बिहार में निवर्तमान डिप्टी मेयर का पैसे बांटते VIDEO हुआ वायरल

ऐसी ही एक चेकिंग में एक कार से शराब की 192 बोतलें मिली हैं. यह शराब हरियाणा से लाई जा रही थी और इसे अमरोहा ले जाया जा रहा था. आरोपी के खिलाफ आबकारी विभाग की धारा 60, 63 और 70 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.