इस साल कुल चार लोगों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया जा चुका है. कर्पूरी ठाकुर (मरणोपरांत), चौधरी चरण सिंह (मरणोपरांत), पी वी नरसिंह राव (मरणोपरांत) और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाना है. भारत रत्न के साथ मिलने वाली सुविधाओं को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं. कई खबरों में भी कहा गया है कि भारत रत्न मिलने के बाद आजीवन इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, Z कैटगरी की सुरक्षा मिलती है आदि.
हमने इस दावे की सच्चाई जानने की कोशिश की. इस खोजबीन में कई तरह के दावे मिले जिसमें कहा गया था कि भारत रत्न से सम्मानित शख्स को रेल, बस और हवाई जहाज में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है, Z सिक्योरिटी दी जाती है, VVIP का दर्जा मिलता है और कभी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है.
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क्या है इनकम टैक्स फ्री होने का सच?
इसकी सच्चाई जानने के लिए हम केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर पहुंचे तो वहां साल 2014 की एक RTI का जवाब मिला. इस जवाब में इनकम टैक्स से मुक्ति देने का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है. इसी आरटीआई में यह भी बताया गया है कि जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है उसे पैसे नहीं दिए जाते हैं. भारत रत्न के अलावा पद्म विभूषण से सम्मानित होने वालों को भी कोई धनराशि नहीं दी जाती है.
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क्या सुविधा मिलती है?
सभी राज्य सरकारों को कहा जाता है कि भारत रत्न से सम्मानित शख्सियतों को वे अपने 'राज्य अतिथियों' की सूची में शामिल करें. इसके अलावा दूसरे देशों में स्थित भारतीय दूतावास इन शख्सियतों की यात्राओं के समय उनके रहने-खाने का इंतजाम करते हैं. इन लोगों को डिप्लोमैटिक पासपोर्ट और एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव क्लास में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है.
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