Property News: Noida Authority ने दी 13,639 अपार्टमेंट की रजिस्ट्री को मंजूरी

Written By आदित्य प्रकाश | Updated: Apr 01, 2024, 01:07 PM IST

New Property Rules

21 दिसंबर 2023 को यूपी सरकार (UP Government) एक नई पॉलिसी लेकर आई थी, इसके मुताबिक डेवलपर को अपने कुल बकाया का 25 फिसदी अमाउंट जमा करने होगा, तभी नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की ओर रजिस्ट्री मान्य होगी.

31 मार्च को नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने एक बड़ा फैसला लिया है. प्राधिकरण ने कुल 13,639(Apartment) अपार्टमेंट की रजिस्ट्री (Registry ) को लेकर अपनी सहमति दे दी है. ये फैसला तब आया है जब 35 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (housing projects) के रीयलटर्स ने अपना वित्तीय बकाया चुकाने को लकेर अपनी स्वीकृति दे दी है. दरअसल, तैयार हो चुकी इन अपार्टमेंट के डेवलपर्स के पास 552 करोड़ रुपये का वित्तीय बकाया बचा हुआ था. ये राशि कुल 2,000 करोड़ के बकाये का 25 फिसदी अमाउंट है.

सीएम योगी ने प्राधिकरण को दिए थे निर्देश
21 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई थी, इसके मुताबिक डेवलपर को अपने कुल बकाया का 25 फिसदी अमाउंट जमा करने होगा, तभी प्राधिकरण की ओर रजिस्ट्री मान्य होगी. दिसंबर 2023 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा प्राधिकरण से कहा था कि 'घर खरीदने वालों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए. घर का कब्जा और अपार्टमेंट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया तय समय पर हो जाना चाहिए.

हो सकती है और भी रजिस्ट्री
नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश एम ने बताया कि 14 रीयलटर्स ने पहले ही बकाया जमा कर दिया है, साथ उन्होंने 500 अपार्टमेंट की रजिस्ट्री भी करवा ली है. प्राधिकरण की तरफ से आगे बताया गया कि बाकी के 21 रियल एस्टेट एजेंट भी बकाया राशि जमा कर देंगे तो 32,453 और अपार्टमेंटों की रजिस्ट्री हो जाएगी.

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