डीएनए हिंदी: गणेश चतुर्थी के त्योहार और ग्रेटर नोएडा में आयोजित MotoGP रेस के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके चलते बिना अनुमति के पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, अवैध तरीके से सार्वजनिक सभा करने, राजनीतिक या धार्मिक रैलियां निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इससे पहले नोएडा में 6 से 15 सितंबर तक भी धारा 144 लागू की गई थी और इसी तरह के प्रतिबंध लगाकर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई थी.
नोएडा पुलिस के अडिशनल डिप्टी कमिश्नर हृदेश कठेरिया के आदेश में कहा गया है कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा थी और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी. इसके अलावा 21 से 25 सितंबर तक एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो होना है और ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 से 24 सितंबर तक मोटो जीपी रेस होनी है.
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त्योहारों के मद्देनजर लागू हुई धारा 144
इन आयोजनों के अलावा गौतम बुद्ध नगर में कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी हैं. किसान संगठन 'रेल रोको' कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं और कई अन्य संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के आयोजन की सूचना है. ऐसे में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई है ताकि किसी भी इलाके में असामाजिक तत्व की अवांछनीय गतिविधि को अंजाम न दे सकें.
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कौन-कौन से प्रतिबंध हैं लागू?
- बिना अनुमति के पांच या पांच से ज्यादा लोगों की रैली या यात्रा नहीं निकाली जा सकेगी.
- किसी भी सार्वजनिक स्थल पर समूह बनाकर जुटने की अनुमति नहीं है.
- प्रशासन की अनुमति के बाद ही इस तरह के आयोजन किए जा सकते हैं.
- सरकारी दफ्तरों के आसपास और एक किलोमीटर के इलाके में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
- बिना पुलिस की अनुमति लिए ड्रोन से कोई शूटिंग नहीं की जा सकेगी.
- 21 से 25 सितंबर के बीच दिल्ली से नोएडा आने वाली सामान ढोने वाली किसी भी तरह की गाड़ी को सुबह 6 बजे से एंट्री नहीं दी जाएगी.
- डीएनडी, चिल्ली रोड, कालिंदी कुंज, न्यू अशोक नगर और झुंडपुरा बॉर्डर पर भारी गाड़ियों की अनुमति नहीं होगी.
- नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी गाड़ियों और ऑटो की अनुमति नहीं होगी.
- जरूरी सामान जैसे कि दूध, सब्जी और दवाएं ले जाने वाली गाड़ियों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे.
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