Paras Tierra Society: नोएडा के पारस टिएरा सोसाइटी में बड़ा हादसा, लिफ्ट टूटने से हुई महिला की मौत

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Aug 04, 2023, 11:32 AM IST

Noida News: नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट टूटने की वजह से 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई. इस घटना के बाद सोसाइटी में लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया.

डीएनए हिंदी: नोएडा में एक बड़ा हादसा हुआ है. शहर के सेक्टर-137 स्थित पारस टियरा सोसाइटी में लिफ्ट के गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है. सोसाइटी में टावर-24 की लिफ्ट गिरकर माइनस दो में पहुंच गई थी. जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर सोसायटी के लोगों ने जमकर हंगामा किया. इस घटना के बाद से सोसाइटी के लोगों में डर और दहशत का माहौल है. घटना के बाद गुस्साए रेजिडेंट्स ने जमकर हंगामा भी किया.

टीएरा हाउसिंग सोसायटी के टावर नंबर 24 में रहने वाली 70 वर्षीय महिला सुशीला देवी गुरुवार की शाम किसी काम से नीचे जा रही थीं. इस दौरान ही लिफ्ट अचानक बीच में अटक गई और तेज झटका लगा. घटना की जानकारी होते ही लोगों ने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को सूचना दी. काफी मशक्कत के बाद सुरक्षाकर्मी और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने लिफ्ट खोली. लिफ्ट खोलने में ही करीब 45 मिनट लग गया.

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महिला को ले जाया गया अस्पताल

लिफ्ट खोलने के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. बता दें कि 70 वर्षीय सुशीला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थीं. इस घटना के बाद सोसायटी के लोगों ने हंगामा कर दिया. सूचना मिलने के बाद नोएडा पुलिस मौके पर पहुंच गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

सोसायटी के लोगों ने किया हंगामा

इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. सोसायटी के लोगों ने कहा कि हाईराइज इमारतों में लिस्ट लाइफ लाइन की तरह काम करती है, उसके बावजूद भी उसका रखरखाव सही से नहीं किया जा रहा. गौतम बुद्ध नगर विकास समिति की अध्यक्ष रश्मि पांडे ने इस मामले में कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ग़ाज़ियाबाद और ट्रांस हिंडन के इलाकों में हज़ारों हाईराइज़ इमारते हैं. इनमें लाखों परिवार रह रहे हैं. ऐसे में लिफ्ट्स एंड एलिवेटर सेफ़्टी एक्ट का होना बेहद ज़रूरी है. क़रीब पांच साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क़ानून को बनाने के लिए काम शुरू किया था. एक्ट का मसौदा उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया लेकिन इसे अब तक विधानसभा में पेश नहीं किया गया है.

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