Noida Women Video: गालीबाज महिला को भारी पड़ी बदतमीजी, 14 दिन की कस्टडी, छोड़नी पड़ेगी सोसायटी

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Aug 21, 2022, 06:57 PM IST

14 दिन की हिरासत में भेजी गईं भव्या राय

Noida Women Viral Video: नोएडा की गालीबाज महिला भव्या राय का वीडियो सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है. उन्हें अब अपना फ्लैट भी खाली करना होगा.

डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के नोएडा में सोसायटी के गार्ड से गाली-गलौच और बदतमीजी करना महिला को भारी पड़ गया है. भव्या राय नाम की महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इसके अलावा, नोएडा की जेपी विश टाउन सोसायटी (JP Wish Town Society) महिला के इस व्यवहार की वजह से उन्हें सोसायटी का वह फ्लैट खाली करने को भी कह सकता है. बताया गया है कि भव्या राय पेशे से वकील हैं और पिछले चार महीनों से इस सोसायटी में किरायेदार के तौर पर रह रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि भव्या राय सोसायटी के गार्ड्स के भिड़ गई थीं और उन्हें गंदी-गंदी गालियां दे रही थीं. इतना ही नहीं भव्या ने एक गार्ड का कॉलर भी पकड़ लिया और उससे धक्का-मुक्की की. वीडियो सामने आने के बाद भव्या को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस उनकी गाड़ी को भी थाने ले गई. कोर्ट में पेशी के बाद भव्या राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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खाली करना होगा फ्लैट
भव्या राय नोएडा सेक्टर 128 की जेपी विश टाउन में किराए के फ्लैट में रहती हैं. भव्या का वीडियो सामने आने के बाद सोसायटी के पदाधिकारियों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की ओर कदम बढ़ा दिया है. बताया गया कि यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक गार्ड स गेट खोलने में थोड़ी देरी हो गई. गुस्से से तमतमाई भव्या राय ने गाड़ी से उतरकर गार्ड को गालियां देनी शुरू कर दीं और उससे धक्का-मुक्की भी की.

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सोसायटी के सेक्रेटरी अंकित कुछल ने बताया कि भव्या यहां कुछ महीने पहले ही आई हैं. हमने उनके फ्लैट के मालिक से संपर्क किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सोसायटी की कोषाध्यक्ष अंशू गुप्ता ने कहा कि फ्लैट खाली कराने की तैयारी है और प्लैट के मालिक भी इसमें सहयोग कर रहे हैं. भव्या राय के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 323, 504, 505(2) और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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