डीएनए हिंदी: राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है. ऐसे में सभी राजनीतिक दल जमकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं. इस बीच चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने राज्य विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए अधिसूचना जारी की.जिसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल कलराज मिश्र की अनुमति से नई विधानसभा गठन के लिए चुनाव कराने लिए मुख्य सचिव ने नोटिफिकेशन जारी किया और इसी क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं 30 और 56 के तहत आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना भी जारी कर दी है. गुप्ता ने बताया कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीट के लिए सोमवार को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई.
9 नवंबर पर्चा वापस लेने की अंतिम तारीख
नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार 6 नवंबर तक पर्चे दाखिल कर सकते हैं. उक्त अवधि के दौरान 5 नवंबर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे. नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवंबर को की जाएगी और उन्हें वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवंबर है. राजस्थान में एक ही चरण में 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी.
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य उम्मीदवार को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 5 हजार रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी. उन्होंने बताया कि नामांकन भरने के लिए आने वाले उम्मीदवार के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे.
काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां लाने की इजाजत
नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी. (PTI इनपुट के साथ)
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