डीएनए हिंदी: नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही 16 सितंबर रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है. पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों पर ही जुमे की नमाज अदा करें. बता दें कि फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान को पुलिस ने गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया था.
राज्य सरकार ने झूठी खबरों व अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए दो दिन तक मोबाइल इंटरनेट और बड़ी संख्या में एक साथ एसएमएस भेजने की सेवा को शुक्रवार को निलंबित करने का आदेश दिया. इस संबंध में जारी एक सरकारी आदेश में कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन प्रसाद द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया, ''हरियाणा राज्य के नूंह जिले में शांति एवं सौहार्द में किसी भी प्रकार के खलल को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है, जो 15 सितंबर सुबह 10 बजे से 16 सितंबर रात 11 बजकर 59 मिनट तक प्रभावी रहेगा.'
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इंटरनेट, SMS सेवा बंद
सरकार ने कहा, '14 सितंबर को नूंह के उपायुक्त के अनुरोध के जरिए मेरे संज्ञान में यह बात लाई गई कि जिले में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने और शांति एवं सौहार्द भंग किए जाने का खतरा है.' अतिरिक्त मुख्य सचिव ने माना कि इंटरनेट सेवाओं का गलत उपयोग कर नूंह में सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान, संपत्तियों व कार्यालयों को नुकसान और कानून-व्यवस्था बिगाड़े जाने की स्पष्ट आशंका है. उन्होंने कहा कि इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सेवाओं के माध्यम से सोशल मीडिया और संदेशों के जरिए भड़काऊ जानकारियां और झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं या फिर प्रसारित की जा सकती हैं.
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खट्टर सरकार ने जारी किया आदेश
उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन पर व्हाट्स ऐप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों और एसएमएस के माध्यम से झूठी खबरों व अफवाहों को फैलने से रोकने के मकसद से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं. ये प्रतिबंध आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों को एक जगह पर जमा होने से रोकने में मदद करेगा, जो आगजनी या बर्बरता और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर गंभीर जान-माल के नुकसान और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को हानि पहुंचा सकते हैं. आदेश में बताया गया, 'हरियाणा राज्य के नूंह जिले के अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए, जीपीआरएस), बड़ी संख्या में एसएमएस भेजने (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और सभी डोंगल सेवाओं को निलंबित करने का आदेश है.'
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