डीएनए हिंदी: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने राजधानी में फिर से ऑड ईवन नियम लागू करने का फैसला किया है. यह ऑड-ईवन 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा. इसके अलावा दिल्ली में बीएस-3 और बीएस-4 डीजल कार पर पाबंदी जारी रखा गया है. दिल्ली में खतरनाक होते प्रदूषण को देखते हुए सोमवार दोपहर सीएम केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी. जिसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे.
बैठक खत्म होने के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, 'दिवाली के अगले दिन से यानी 13 नवंबर से 20 नबंवर तक राजधानी में ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू होगा. मतलब सात दिन के लिए ऑड-ईवन नियम का पालन करना पड़ेगा.उन्होंने यह भी बताया कि 10 नवंबर तक राजधानी में कक्षा 1 से 11वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. हालांकि, स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाने का निर्देश दिया गया है.
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कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम
गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश देने पर फैसला बाद में लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि तापमान में गिरावट और हवा में ठहराव के चलते प्रदूषण बढ़ रहा है. हम इसे कंट्रोल करने के लिए कार्य कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि एक्यूआई में सुधार हुआ है. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 365 दिन प्रदूषण कम करने पर काम किया जा रहा है. दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर दीर्घकालिक योजना बना रही है.
कौनसे दिन चलेगी कौनसी गाड़ी
दिल्ली में ऑड-ईवन की शुरुआत 13 नवंबर से होगी. पहले दिन ऑड नंबर यानी जिस गाड़ी के नंबर प्लेट के पीछे का नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर चलेंगी. वहीं दूसरे दिन ईवन नंबर की गाड़ियां जिनकी नंबर प्लेट का आखिरी नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वो चलेंगी.
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