दिल्ली वालों के लिए बड़ा झटका, राजधानी में नहीं चलेंगी OLA, Uber, Rapido बाइक, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jun 12, 2023, 04:55 PM IST

bike taxi Ban in Delhi

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस जारी रखने के इजाजत दी थी.

डीएनए हिंदी: देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग अब ओला (Ola), उबर (Uber), रैपिडो (Rapido) की बाइक सर्विस का इस्तेमाल फिलहाल नहीं कर सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है. दरअसल, कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस चालू रखने के इजाजत दी थी.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान Uber के वकील ने दलील दी कि देश के कई राज्यों में 2019 से  दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल बाइक टैक्सी के रूप में किया जा रहा है. मोटर व्हीकल एक्ट के इस पर कोई रोक नहीं है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के अनुसार, दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल कमर्शियल उपयोग के लिए किया जा सकता है. दिल्ली में 35 हजार से ज्यादा बाइक टैक्सी ट्राइवर हैं. इनकी आजीविका इसी पर निर्भर करती है.

ये भी पढ़ें- MSP पर घमासान, किसानों ने दिल्ली-हरियाणा नेशनल हाईवे किया जाम, राकेश टिकैत ने रखी ये मांगें

दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रहेगा प्रतिबंध-SC
Uber के वकील की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट पूछा कि अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या इसका इंश्योरेंस दिया जाता है. इस पर उबर की ओर से कहा गया कि कंपनी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देती है. कोर्ट ने कहा कि यह सही नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली सरकार जब तक इस पर कोई पॉलिसी नहीं लेकर आती राजधानी में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध रहेगा.

बता दें कि AAP सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 मई के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी. जिसमें अंतिम नीति अधिसूचित होने तक बाइक-टैक्सी संचालकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ सोमवार को इस मामले में सुनवाई की. रैपिडो संचालित करने वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली सरकार ने बिना किसी कारण या तर्क के परिचालन पर रोक का आदेश दिया. इस साल की शुरुआत में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में सरकार ने बाइक-टैक्सी को दिल्ली में परिचालन के खिलाफ चेतावनी दी थी और आगाह किया था कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Ola Bike Uber Bike Uber Rapido Supreme Court Delhi High Court Arvind Kejriwal