उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएंगे बाहर के लोग, जानिए क्या है पूरा नियम

नीलेश मिश्र | Updated:Jan 01, 2024, 11:14 AM IST

Uttarakhand Cabinet Meeting

Uttarakhand Land Buying Rule: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के बाहर के लोगों के जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है.

डीएनए हिंदी: उत्तराखंड की सरकार ने बाहर के लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है. खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके कहा है कि भू कानून समिति का आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेश तक इस पर रोक रहेगी. इस आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड में बाहरी लोग कृषि और उद्यान भूमि नहीं खरीद पाएंगे. नए आदेश में कहा गया है कि अब जिलाधिकारी से अनुमति लेकर बाहरी लोग खेती वाली जमीन नहीं खरीद पाएंगे. मुख्यमंत्री ने बताया है कि भू-कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए.

उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोग जिलाधिकारी के स्तर पर मंजूरी लेकर कृषि और उद्यान के नाम पर खूब जमीन खरीद रहे थे. इसी को ध्यान में रखते हुए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यह फैसला लिया है. रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर विचार किया गया और जमीन की खरीद पर अंतरिम रोक लगा दी गई है.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान में सेना और आंतकियों के बीच मुठभेड़, मारे गए 8 आतंकी

2004 में हुआ था कानून में संशोधन
नए सिरे से भू-कानून बनाने के लिए प्रारूप समिति गठित की है. बता दें कि उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोगों को कृषि और उद्यान के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी 2004 में कांग्रेस सरकार में मिली थी. अब सिर्फ वही लोग उत्तराखंड में जमीन खरीद पाएंगे जिनके नाम पर 12 सितंबर 2003 से पहले उत्तराखंड में अचल संपत्ति है. साल 2004 में 1950 के कानून की धारा 154 में संशोधन किया गया है.

यह भी पढ़ें- 'प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मस्जिदों में 11 बार जय श्री राम कहें मुस्लिम'

पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'भू-कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए. भू-कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए. हम प्रदेशवासियों के हितों के लिए कार्य करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध हैं.'

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Pushkar Singh Dhami Uttarakhand Government uttarakhand news