डीएनए हिंदी: बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक जैसे ही छुट्टी से लौटे, वैसे ही एक्शन में आ गए. बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक और पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह अपने आदेश को लेकर आमने-सामने हैं. पहले 20 जनवरी को केके पाठक ने आदेश जारी किया कि बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी ना किया जाए. केके पाठक के आदेश के बाद भी पटना में स्कूलों को बंद कर दिया गया. जिसके बाद शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद सिंह ने 22 जनवरी को पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा था कि एसीएस के निर्देश के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी स्कूलों को खोल दिया जाए.
निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को लिखे पत्र में कहा है कि पटना के जिलाधिकारी ने स्कूलों को 23 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया है. वहीं, विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने 20 जनवरी को पत्र जारी कर कहा था कि किसी भी स्कूल को बंद करने के पूर्व विभागीय अनुमति लेने की आवश्यकता है. इस बीच पटना के जिलाधिकारी द्वारा बिना अनुमति लिये ही स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है. इसको लेकर विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने डीईओ को पत्र लिखा है.
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डीएम ने दिया था स्कूल बंद करने के आदेश
पटना जिला प्रशासन ने 16 जनवरी तक कक्षा 8वीं तक के सभी क्लासेस को बंद करने का आदेश दिया था और कुछ दिन बाद ही छुट्टियां बढ़ा दी थी. पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने यह आदेश जारी किया था. इसके साथ ही 9वीं से ऊपर के सभी कक्षाओं को सुबह 9 बजे से लेकर 3.30 बजे तक संचालित करने का आदेश दिया है. पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान अभी भी जारी है, जिससे बच्चों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत पटना जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 20 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया है.
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