Patra Chawl Case: जेल से बाहर निकले Sanjay Raut की ED ने फिर बढ़ाई मुसीबत, पूछताछ के लिए भेजा समन

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Nov 16, 2022, 10:24 PM IST

संजय राउत ने आज ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला था और राजनीति गंदी करने का आरोप लगाया था.

डीएनए हिंदी: महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बवाल के बीच पात्रा चाल केस (Patra Chawl Case) में एक बार जेल जा चुके शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई हैं. इस केस में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संजय राउत को समन भेज दिया है. उनसे इस केस में ईडी एक बार फिर पूछताछ की है. 

दरअसल, ईडी ने पात्रा चॉल घोटाला मामले में संजय राउत को फिर से पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है. इस नोटिस में ईडी ने 18 नवंबर को पूछताछ के लिए राउत को हाजिर होने को कहा है. आपको बता दें कि संजय राउत को इस मामले में मिली जमानत की शर्तों में यह भी शामिल है कि जब भी एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाए उन्हें जाहिर करना है. 

चलते ऑटो में हुई लड़की से छेड़छाड़, सिर पर लगी चोट के बाद अस्पताल में भर्ती

गौरतलब है कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी को बुधवार को ‘अवैध’ और ‘निशाना बनाने’ की कार्रवाई करार देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली थी. कोर्ट ने यह भी सवाल किया था कि इस मामले के मुख्य आरोपी एवं रियल एस्टेट फर्म एचडीआईएल के राकेश और सारंग वधावन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कभी गिरफ्तार क्यों नहीं किया है.

श्रद्धा वालकर मर्डर केस के बारे में सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं, पढ़ें 12 पॉइंट्स में

बॉम्बे हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने कथित धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को एक विशेष अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि वह इस तरह का आदेश दोनों पक्षों को सुने बिना नहीं पारित कर सकती. इसके साथ ही इसने मामले की सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय किया. एक विशेष अदालत ने राउत और सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत दिन में मंजूर कर ली थी और शुक्रवार तक इस जमानत आदेश पर रोक का प्रवर्तन निदेशालय का अनुरोध ठुकरा दिया था.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.