डीएनए हिंदी: विमानन नियामक डीजीसीए ने पायलट और क्रू मेंबर के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. DGCA ने अपने दिशा निर्देश में कहा कि विमानों में पायलट और चालक दल के सदस्य माउथवॉश, टूथ जेल या ऐसे किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो. डीजीसीए ने यह कदम विमान परिचालन को अधिक सुरक्षित बनाने के इरादे से उठाया है.
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने अपने विमानों के पायलट और क्रू मेंबर्स में शामिल कर्मचारियों को चिकित्सकीय परीक्षण में खरा उतरने के लिए अल्कोहल की मात्रा वाले माउथवॉश या टूथ जेल जैसे पदार्थों का इस्तेमाल न करने के संबंध में संशोधित मानदंड जारी किए हैं. डीजीसीए ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि अल्कोहल की मात्रा वाले माउथवॉश या टूथ जेल के इस्तेमाल से ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट (सांसो के परीक्षण) में पॉजिटिव नतीजे आ सकते हैं.
यह कदम विमान परिचालन को अधिक सुरक्षित बनाने के इरादे से उठाया गया है. डीजीसीए ने कहा कि उसने विमानन उद्योग से मिले सुझाव के आधार पर मौजूदा नियमों के प्रावधानों को सुव्यवस्थित किया गया है. हालांकि, इसके प्रारूप में परफ्यूम को भी शामिल किया गया था लेकिन अंतिम सूची में इसे हटा दिया गया.
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अल्कोहल की मात्रा वाले उत्पाद पर रोक
DGCA ने 30 अक्टूबर को जारी इस निर्देश में कहा था, ‘चालक दल का कोई भी सदस्य किसी भी ऐसी दवा, फॉर्मूलेशन, माउथवॉश और टूथ जेल या ऐसे किसी उत्पाद का उपयोग नहीं करेगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो. ऐसी दवा लेने वाले चालक दल के सदस्य को उड़ान से पहले कंपनी के चिकित्सक से परामर्श लेना होगा.’ विमानन के मुताबिक, ईंधन सेल प्रौद्योगिकी वाले श्वास विश्लेषक उपकरण का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है और एजेंसियों की निगरानी एवं निरीक्षण की एक प्रक्रिया शुरू की गई है.
विमानन कंपनियों को सहूलियत देने के लिए डीजीसीए ने श्वास विश्लेषक परीक्षण से गुजरने वाली इकाइयों का दायरा बढ़ा दिया है. चालक दल एवं सहयोगी स्टाफ के हरेक सदस्य को उड़ान ड्यूटी के पहले हवाई अड्डे पर सांस की जांच करानी होगी.
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