Prajwal Revanna: प्रज्वल रेवन्ना को बड़ा झटका, SC से नहीं मिली जमानत, 400 महिलाओं ने लगाया रेप का आरोप

Written By अनामिका मिश्रा | Updated: Nov 11, 2024, 01:34 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बेल याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, महिला यौन उत्पीड़न मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था.

जनता दल के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल की याचिका खारिज कर दी है. दरअसल, प्रज्वल रेवन्ना ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दर्ज की थी. ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसका बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी. 

लोकसभा चुनाव से पहले सामने आया वीडियो 
लोकसभा चुनाव के पहले कथित वीडियो लीक होने के बाद महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के कुछ मामले सामने आए थे. आपको बता दें कि ये आरोप उनके घर पर काम करने वाली एक घरेलू सहायिका ने लगाया था. उसने आरोप लगाया था कि उसके साथ कई बार यौन उत्पीड़न किया गया. इस मामले में एसआईटी ने 2,000 पन्नों की चार्जशीट में लगभग 150 गवाहों के बयान दर्ज किए थे. 


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आपको बता दें कि 6 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले, सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो सामने आया था, जिसमें कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होते दिखाया गया था. आरोप है कि इस वीडियो में प्रज्वल भी शामिल थे. इस मामले में पुलिस ने प्रज्वल के पिता एच डी रेवन्ना को भी गिरफ्तार किया था. बता दें कि, रेवन्ना द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में हाई कोर्ट द्वारा 21 अक्टूबर को पारित आदेश को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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