डीएनए हिंदी: देश के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है. ऐसे में आज चुनाव आयोग ने देश के अगले नए महामहिम के चुनाव को लेकर राष्ट्रपति चुनावों (President Election) के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है जिसके मुताबिक 21 जुलाई को तय हो जाएगा कि देश के अगले महामहिम कौन होंगे.
नए महामहिम के चुनाव को लेकर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस वार्ता की और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया है. आयोग के मुताबिक वोट देने के लिए आयोग अपनी तरफ से पेन मुहैया कराएगा और इसके इतर पेन के इस्तेमाल पर वोट रद्द कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है.
President Election के नियमों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि इस बार कोई भी राजनीतिक दल अपने नेताओं को वोट देने के लिए कोई व्हिप नहीं जारी कर सकती है. इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा कि पैसा या लालच देने पर कार्रवाई की जाएगी. चुनाव आयोग ने कहा कि वोट देने के लिए विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराया जाएगा. वोटरों को एक, दो, तीन लिखकर पसंद बतानी होगी। पहली पसंद नहीं बताने पर वोट रद्द हो जाएगा.
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आपको बता दें कि पिछली बार साल 2017 में 17 जुलाई को वोटिंग और 20 जुलाई को मतगणना हुई थी. वहीं खास बात यह है कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सांसदों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है.
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