डीएनए हिंदीः पैगम्बर मोहम्मद (Prophet Mohammed) पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं. नूपुर शर्मा की पिछली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी. बेंच ने उनकी याचिका को सुनने तक से इनकार कर दिया था. नूपुर शर्मा अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं. याचिका में उन्होंने कहा है कि कोर्ट की टिप्पणी के कारण उनकी जान को खतरा और बढ़ गया है. नूपुर शर्मा ने एक बार फिर अपनी गिरफ्तारी रोकने और अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पारडीवाला की बेंच करेगी.
याचिका में क्या कहा
1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई की थी. कोर्ट ने ना सिर्फ नूपुर शर्मा की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया बल्कि कई सख्त टिप्पणियां भी की. कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए. नूपुर शर्मा ने कोर्ट में अपने खिलाफ 8 राज्यों में दर्ज 9 एफआईआर को दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की थी. नूपुर शर्मा ने एक बार फिर याचिका दाखिल कर केंद्र के अलावा 8 राज्यों- दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और असम को पक्ष बनाया है. कोर्ट दोपहर बाद इस मामले में सुनवाई कर सकता है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ जान का खतरा बढ़ गया है.
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कोर्ट ने क्या कहा था
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा था कि देश में बिगड़े हालात के लिए वही जिम्मेदार हैं. कोर्ट ने यह भी कहा था कि उदयपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, वह नूपुर के बयान का नतीजा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि "आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ी हुई है. आपने देर से माफी मांगी, वह भी शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो बयान वापस लेती हूं. आपको राष्ट्रीय टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए." कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली में दर्ज हुई एफआईआर पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है.
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