पुणे पोर्शे केस (Pune Porsche Case) में लापरवाही तरतने की वजह से दो पुलिसकर्मियों को संस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही इस केस की जांच को क्रइम ब्रांच (Crime Branch) को सुपुर्द कर दिया गया है. निलंबित किए गए पुलिसकर्मी में पुलिस इंस्पेक्टर राहुल जगदाले और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विश्वनाथ टोडकरी के नाम शामिल हैं. इन पर आरोप हैं कि इन्होंने इस केस में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था, और इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को हादसे की सूचना नहीं दी थी. इस हादसे को दौरान दोनों ही पुलिसकर्मी येरवडा पुलिस स्टेशन में मौजूद थे. दुर्घटना के बाद नाबालिग आरोपी को इसी पुलिस स्टेशन में लाया गया था.
ये भी पढ़ें-LIVE: Phase-6 की 58 सीटों पर Voting आज, मनोहर लाल खट्टर, महबूबा मुफ्ती और धर्मेंद्र प्रधान समेत इन दिग्गजों की साख दांव पर
क्या है ये मामला?
पुणे में रविवार की रात करीब 2.15 बजे नाबालिग आरोपी ने पोर्शे कार से दो आईटी प्रोफेशनल्स को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों मृतक बाइक से यात्रा कर रहे थे. मृतक की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई है. वहीं, आरोपी 12वीं के रिजल्ट आने के बाद वहां पब में पार्टी करने आया हुआ था. पुणे के दो पब में उसने अपने साथियों के साथ शराब पी. इसके बाद वहां से निकलते हुए वो काफी तेज रफ्तार में अपनी पोर्शे कार चला रहा था. इसी दैरान ये हादसा हुआ.
नाबालिक आरोपी के पिता, होटल मालिक और कई अन्य गिरफ्तार
इस मामले को लेकर कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को हिरासत में ले लिया है, साथ ही दों पब के होटल मालिक को भी हिरासत में लिया है, जहां नाबालिग को शराब परोसी गई थी. दोनों पब के कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले को लेकर पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया था कि ऐसा दिखाने के प्रयास किए गए हैं कि जैसे हादसे के वक्त नाबालिग कार नहीं ड्राइव कर रहा था, बल्कि कोई वयस्क ड्राइव कर रहा था.
नाबालिक आरोपी के दादा भी गिरफ्तार
इस मामले को लेकर नाबालिक आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को पुणे पुलिस ने हिरासत में लिया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुरेंद्र अग्रवाल ने ड्राइवर को धमकाया और उसे घर नहीं जाने दिया. ड्राइवर ने सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में शिकात दर्ज की थी. इसी शिकायत के आधार पर सुरेंद्र अग्रवाल पर अपहरण की धाराएं भी लगाई गई हैं. नाबालिक आरोपी के दादा पर आईपीसी की धारा 365, 366 और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.