डीएनए हिंदी: बीते कुछ महीनों से कुत्ते काटने की घटनाओं को लेकर खूब विवाद हुआ है. हाउसिंग सोसायटी में कई बार कुत्तों को लेकर झगड़े भी हुए हैं. ऐसा ही एक मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया था. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि कुत्ते के काटने से घायल हुए पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए. हाई कोर्ट ने कहा है कि दांत के हर निशान के लिए कम से कम 10 हजार रुपये और गहरा घाव होने पर हर घाव के लिए 20 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए. अदालत ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि वह इसके लिए गाइडलाइन तैयार करे और फिलहाल के लिए पीड़ितों को मुआवजा दे.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने कहा है कि डॉग बाइट के मामलों में घायल होने वाले पीड़ितों को कुत्ते के हर एक दांत के निशान के लिए कम से कम 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाए. वहीं, अगर कुत्ते के काटने से घाव होता है और मांस निकल जाता है तो 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए कम से कम 20 हजा रुपये का जुर्माना दिया जाए.
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हाई कोर्ट ने दिए नियम बनाने के निर्देश
हाई कोर्ट ने कुत्तों के काटने की 193 याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि कुत्तों के काटने की घटनाओं से जुड़े मामले दर्ज करने के लिए कमेटी बनाएं. इसके साथ ही, इन मामलों को प्राथमिकता पर लें और इससे जुड़े नियम भी बनाएं.
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बीते कुछ सालों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है. पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, पिछले पांच साल में इस तरह के 6,50,904 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. इसमें से 1,65,119 लोग घायल भी हुए हैं. हालांकि, चंडीगढ़ में कुत्तों के काटने में 70 फीसदी की गिरावट देखी गई है. वहीं, हरियाणा के डेटा के मुताबिक, एक दशक में कुत्तों के काटने के 11 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं.
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