Rahul Gandhi Lok Sabha MP: मोदी सरनेम बना राहुल गांधी के जी का जंजाल, कैसे गंवा बैठे सांसद पद? जानें पूरी बात

Written By अभिषेक शुक्ल | Updated: Mar 24, 2023, 06:22 PM IST

Rahul Gandhi

मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. अब उनकी सांसदी भी चली गई है.

डीएनए हिंदी: मोदी सरनेम केस (Modi Surname Case) में राहुल गांधी बुरे फंसे हैं. संसद ने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी है. गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने उन्हें मानहानि के इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई है. राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में कहा था सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं. राहुल गांधी को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत सजा सुनाई है. इस केस के तहत किसी को अधिकतम 2 साल की ही सजा दी जा सकती है. 

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि राहुल गांधी को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है.

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई और राहुल गांधी पर 15,000 रुपये का फाइन भी लगा दिया. कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया. राहुल गांधी की याचिका पर सजा सस्पेंड हो गई और उन्हें तत्काल जमानत मिल गई. अगले 30 दिनों के अंदर वह दूसरे कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ रुख कर सकते हैं. 

राहुल गांधी ने कहा क्या था?

राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी क्यों होता है. भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी को राहुल गांधी का यह बयान नागवार गुजरा, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत के एक कोर्ट में केस दर्ज करा दिया.

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कोर्ट में राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी से जब जज ने सवाल किया कि क्या आपने ऐसा कहा है तो राहुल गांधी ने कहा कि उनकी यह कहने की मंशा नहीं रही है. राहुल गांधी ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया. राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है तो राहुल गांधी को कम से कम सजा दी जाए. 

कोर्ट ने क्या सुनाई है सजा?

कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को सस्पेंड कर दिया है. राहुल गांधी को 30 दिनों के भीतर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करना होगा. उन्हें IPC की धारा 499 और 599 के तहत सजा सुनाई गई है. 

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किसने दर्ज कराया है केस?

बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. राहुल ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है. कर्नाटक के कोलार में दिया गया यह बयान राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ रहा है. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान दिया गया बयान, 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है. 

Video: Rahul Gandhi-'Modi Surname Case' में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, क्या है मामला

क्यों छीना गया राहुल गांधी का सांसद पद?

जनप्रतिनिधि कानून के मतुाबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो सदस्यता का परीक्षण होगा. किया जाएगा. इस परीक्षण में उसे सांसद या विधायक की हैसियत से हटाया जा सकता है. अगर सदस्यता रद्द होती है तो वह 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा. राहुल गांधी के खिलाफ इसी नियम के तहत एक्शन हुआ है. उनकी सदस्यता छीन ली गई है.

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