डीएनए हिंदी: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद वायनाड सीट खाली हो गई है. आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ उपचुनावों का भी ऐलान किया गया. उपचुनाव की चर्चा आते ही पत्रकारों ने वायनाड सीट पर उपचुनाव को लेकर भी सवाल पूछे. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस पर सटीक जवाब दिया है. बता दें कि आज ही लक्षद्वीप के सांसद रहे मोहम्मद फैसल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है.
CEC राजीव कुमार ने वायनाड के उपचुनाव के मुद्दे पर कहा, 'कोई भी सीट खाली होने पर उपचुनाव कराने के लिए हमारे पास 6 महीने का समय होता है. ट्रायल कोर्ट ने इस केस में 30 दिन का समय दिया है जिसमें वह अपील कर सकते हैं. ऐसे में हम इंतजार करेंगे.' इस मामले को मोहम्मद फैसले के मामले से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि सजा पर रोक लगने के बाद फैसल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जिसके बाद लक्षद्वीप में चुनाव रोकने पड़े.
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लक्षद्वीप वाली गलती नहीं करेगा चुनाव आयोग?
लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैसल की सदस्यता को 13 जनवरी को समाप्त कर दिया गया था. फैसल ने हाई कोर्ट में अपील भी की थी लेकिन चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को ऐलान कर दिया कि 27 फरवरी को उपचुनाव करवाए जाएंगे. केरल हाई कोर्ट ने मोहम्मद फैसल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगा दी. सजा पर रोक लगते ही मोहम्मद फैसल ने चुनाव रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी.
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आखिर में चुनाव आयोग को झुकना पड़ा और उपचुनाव रोक दिए गए. अब लोकसभा सचिवालय ने भी मोहम्मद फैसल की सदस्यता बहाल कर दी है. इसी केस को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने वायनाड सीट पर उपचुनाव कराने की जल्दबाजी से बचने का फैसला लिया है.
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