डीएनए हिंदी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई से अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं. इससे पहले राहुल गांधी 'साधारण पासपोर्ट' के लिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहते हैं. इस NOC के लिए राहुल गांधी ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. राहुल गांधी ने अपने ऐप्लिकेशन में कहा है कि अब वह सांसद नहीं हैं और अपना राजनयिक यात्रा दस्तावेज सरेंडर कर चुके हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें नए पासपोर्ट की जरूरत है. राहुल गांधी को NOC की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि वह नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी हैं.
राहुल गांधी ने यह अपील नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में ही दायर की है. दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने शिकायत दर्ज करवाते हुए राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए थे. 1 नवंबर 2012 को दर्ज कराई गई शिकायत में सुब्रमण्यन स्वामी ने एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी.
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क्या है नेशनल हेराल्ड केस?
इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने अपने स्वामित्व वाली निजी कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अधिग्रहण करके 16 अरब रुपये की धोखाधड़ी की और जमीन हड़प ली है. अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को इस मामले में राहुल गांधी और अन्य को जमानत दे दी थी.
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अब राहुल गांधी की अर्जी के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने सुब्रमण्यन स्वामी से जवाब मांगा है. राहुल गांधी के आवेदन में कहा गया है, वह 2023 में संसद सदस्य नहीं रहे और इस तरह उन्होंने अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया है और एक नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं. ऐसे में वह कोर्ट से अनुमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र मांग रहे हैं. अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए बुधवार को सूचीबद्ध किया है.
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