डीएनए हिंदी: राजस्थान विधानसभा में पारित स्वास्थ्य के अधिकार अधिनियम को लेकर राज्य में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लंबे वक्त से जारी था. इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. गहलोत का कहना है कि इस नियम का विरोध कर रहे डॉक्टरों से बातचीत के बाद सरकार और डॉक्टरों के बीच प्रत्येक मुद्दे पर सहमति बन गई है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, "मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बनी एवं राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है. मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर-पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत यथावत रहेगी."
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Right To Health कानून क्या है?
राजस्थान सरकार ने हाल ही में इस नए अधिनियम को राजस्थान विधानसभा में पारित किया है. स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के नागरिकों को निजी और सरकारी अस्पतालों, क्लीनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार देने का प्रावधान है. राज्य सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक में कहा गया है कि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्व भुगतान के आपातकालीन चिकित्सा सेवा मिलेगी, अहम बात यह है प्राइवेट अस्पतालों को भी इस कानून में शामिल किया गया है.
डॉक्टरों ने जमकर किया था विरोध
गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले को लेकर डॉक्टरों ने काफी विरोध किया था. मार्च में जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर कई डॉक्टरों ने अपने पंजीकरण, मार्कशीट और स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक की प्रतियां जलाकर इसका विरोध किया था.
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मंगलवार को ही जयपुर में डॉक्टरों ने एक विशाल रैली निकाली थी जिसे हरियाणा के डॉक्टरों ने भी समर्थन दिया था. दावा है कि इस रैली में करीब 20 हजार डॉक्टर शामिल हुए थे. इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी डॉक्टरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार को सुझाव दिए थे जिससे सियासत भी गर्म हो गई थी.
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