Ranjith Srinivasan murder case: पीएफआई के 15 एक्टिविस्ट को सजा-ए-मौत, गला रेतकर की थी भाजपा नेता की हत्या

पुनीत जैन | Updated:Jan 31, 2024, 12:42 AM IST

Ranjith Srinivasan murder case

Ranjith Srinivasan murder case: भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन मर्डर केस में केरल की अदालत ने पीएफआई के 15 सदस्यों को फांसी की सजा सुनाई है. जस्टिस श्रीदेवी वीजी ने मामले को रेयरेस्ट केस बताया है.

डीएनए हिंदी: केरल की एक स्थानीय अदालत ने भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन मर्डर केस में फैसला सुना दिया है. स्थानीय अदालत ने सबूतों के आधार पर सभी 15 आरोपियों को रंजीत श्रीनिवासन की हत्या में दोषी माना है. ये सभी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े हुए हैं. अदालत ने हत्या के आरोप में सभी 15 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है. भाजपा नेता और पेशे से वकील रंजीत श्रीनिवासन की हत्या 19 दिसंबर 2021 को अलाप्पुझा जिले में स्थित उनके घर में ही बेरहमी से कर दी गई थी. 

भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन मर्डर केस में अदालत ने जिन आरोपियों को सजा सुनाई है, उनमें नाइसाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवथुंगल और शेरनस अशरफ का नाम शामिल है.

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रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया मामला 

मिली जानकारी के अनुसार, रंजीत हत्याकांड को जज श्रीदेवी वीजी ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर सजा सुनाई है. इसी कारण सभी अपराधियों को उम्रकैद देने की बजाय फांसी की सजा सुनाई गई है. हालांकि बचाव पक्ष ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं डालने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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आठ दोषी हत्या में सीधे शामिल 

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आठ आरोपियों को रंजीत श्रीनिवासन की हत्या में सीधा शामिल बताया है. अदालत ने इन आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 149, 449, 506 और 341 के तहत दोषी करार दिया है,  वहीं हत्या के दौरान रंजीत के घर के बाहर खड़े बाकी आठ आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 r/w 149 और 447 के तहत दोषी माना है. बताया जा रहा है कि हत्या की साजिश जाकिर, शाजी पूवथुंगल और शेरनस अशरफ द्वारा रची गई थी, जिसके तहत उन्हें आईपीसी की धारा 120बी और 302 के तहत सजा सुनाई गई है.

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