RG Kar murder: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के 87 दिन बाद, शहर की एक अदालत ने सोमवार को मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए. रॉय का दावा है कि उसे हत्या के मामले में फंसाया गया है. पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 64 और 66 के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने कहा कि मामले में सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी.
मुझे फंसाया गया है- संजय रॉय
अदालत से बाहर ले जाए जाने के दौरान संजय रॉय ने संवाददाताओं से कहा, 'मैंने कुछ नहीं किया है. मुझे इस बलात्कार-हत्या मामले में फंसाया गया है. कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है. सरकार मुझे फंसा रही है और मुझे मुंह न खोलने की धमकी दे रही है.' पिछले महीने पेश किए गए अपने शुरुआती आरोप-पत्र में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रॉय को मामले में 'एकमात्र मुख्य आरोपी' के रूप में पहचाना. सीबीआई के आरोप-पत्र में अपराध के पीछे 'बड़ी साजिश' की संभावना को भी स्वीकार किया गया है.
क्या था मामला?
9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में 31 साल की जूनियर डॉक्टर का शव मिला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि डॉक्टर के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जिससे पूरे देश में आक्रोश की लहर फैल गई. पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों ने कई हफ्तों तक 'काम बंद करो' हड़ताल की और राज्य सरकार से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं में कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने का आग्रह किया.
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पीड़िता के माता-पिता ने अपराध के बाद न्याय में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया तथा आरोप लगाया कि इसमें बड़ी साजिश और मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है.
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