DMK MP के खिलाफ FEMA केस में 908 करोड़ रुपए का जुर्माना, ED की बड़ी कार्रवाई

मीना प्रजापति | Updated:Aug 28, 2024, 05:12 PM IST

डीएमके एमपी एस जगतारचकन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. सांसद पर ईडी ने 908 करोड़ रुपए के जुर्माने की जानकारी दी है.

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने बुधवार को डीएमके सांसद एस जगतारचकन (S Jagathratchakan) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने सांसद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामले  में 908 करोड़ रुपए का जुर्माना लगया है. 

फेमा के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई
संघीय एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा कि सितंबर 2020 में जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपए की संपत्ति को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के आदेश के बाद जब्त कर लिया गया है. यह आदेश फेमा ने 26 अगस्त को जारी किया था.  76 साल के एस जगतारचकन तमिलनाडु की अराक्कोनम लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. इन संपत्तियों की कीमत 89.19 करोड़ है और सांसद व परिावर पर 908 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. 

सांसद समेत परिवार पर भी एक्शन
एजेंसी ने बताया कि सांसद, तमिलनाडु के बिजनेसमैन, उनका परिवार और अन्य संबंधित भारतीय इकाई खिलाफ जांच फेमा (FEMA) जांच शुरू की गई थी.  मामले की जांच के परिणामस्वरूप 11 सितंबर, 2020 को फेमा की धारा 37A के तहत जब्त के आदेश दिए गए थे. इस कार्रवाई में सांसद और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर  मूवेबल और इममूवेल संपत्तियों को जब्त करने करने के आदेश पारित किए गए. इन संपत्तियों का मूल्य 89.19 करोड़ है.  


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908 करोड़ का जुर्माना
इस मामले में ईडी ने कहा कि 89.19 करोड़ की कीमत वाली संपत्तियों को भी फेमा की धारा 37A के तहत जब्त करने के आदेश दिए गए हैं और 26/08/2024 के आदेश के तहत 908 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

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