Sandeshkhali Case: शाहजहां शेख की कस्टडी लेने कोलकाता पुलिस मुख्यालय पहुंची CBI टीम, हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

Written By रईश खान | Updated: Mar 06, 2024, 04:07 PM IST

TMC Leader shahjahan sheikh

Sandeshkhali Violence: कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने इस मामले में पश्चिम बंगाल CID को अवमानना का नोटिस जारी किया है.

संदेशखाली मामले (Sandeshkhali Case) में टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख को कस्टडी में लेने के लिए सीबीआई की टीम कलकत्ता पुलिस मुख्यालय पहुंच गई है. थोड़ी देर में उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा. इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपे जाने को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को आज शाम 4.15 तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था.

जस्टिस हरीश टंडन और हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने इस मामले में पश्चिम बंगाल CID को अवमानना का भी नोटिस जारी किया था.  हाईकोर्ट ने कहा कि हम 5 मार्च को दिए गए अपने आदेश पर गंभीर हैं. उच्च न्यायालय ने टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख को सीबीआई की हिरासत में सौंपने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, लेकिन अभी तक उस पर स्टे नहीं आया है. इसलिए उन्हें आज शाम 4 बजकर 15 मिनट तक सीबीआई को सौंपा जाए.

ईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपने को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाई थी. ईडी की ओर से पेश डिप्टी सॉलीसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने अवमानना याचिका दाखिल करने की अनुमति देने का अनुरोध किया और साथ ही मामले पर तत्काल सुनवाई का भी अनुरोध किया था. उन्होंने दावा किया कि शेख की सीबीआई हिरासत का वक्त जाया हो रहा है.

CBI को सौंपे जाने का आदेश
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शिवज्ञानम की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को ईडी के अधिकारियों पर हमला मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया था. जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने ईडी को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी. इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया.


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सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया. एजेंसी की एक टीम शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय भी पहुंची, लेकिन उसे हिरासत नहीं सौंपी गई. सीआईडी ने कहा कि संदेशखालि के नेता को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया, क्योंकि राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की है.

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