Sandeshkhali Case: हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद लाइन पर आई CID, शाहजहां शेख को CBI को सौंपा

Written By रईश खान | Updated: Mar 06, 2024, 08:11 PM IST

sheikh shahjahan

Sheikh Shahjahnan Handed Over to CBI: कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश के बाद संदेशखाली मामले में आरोपी टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया गया.

पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख (Shahjahnan Sheikh) को आखिरकार केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को सौंप दिया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को सीआईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए शाम 4.15 बजे तक सीबीआई को हैंडओवर करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट की डेडलाइन के करीब ढाई घंटे बाद शाहजहां शेख की सीबीआई को कस्टडी दे दी गई.

CBI की टीम शाम 4 बजे से पहले ही कोलकाता में पुलिस मुख्यालय पहुंच गई थी. लेकिन CID ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले शाम 6 बजकर 48 मिनट पर किया, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शाम 4 बजकर 15 मिनट की समय सीमा तय की थी. सीआईडी के अधिकारी ने बताया कि शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है.

केंद्रीय एजेंसी मंगलवार को तृणमूल  कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख की हिरासत दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बावजूद पश्चिम बंगाल सीआईडी (अपराध अन्वेषण विभाग) से नहीं ले पाई थी.सीआईडी ने कहा था कि संदेशाखाली के नेता शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया, क्योंकि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

CBI ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया था. एजेंसी की एक टीम मंगलवार को शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता स्थित CID दफ्तर पहुंची थी, लेकिन उसे हिरासत नहीं सौंपी गई. सीआईडी ने कहा कि संदेशखाली के नेता को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया, क्योंकि राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी.

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