दिल्ली सरकार (Delhi Government) में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में बेल मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर आप नेता की जमानत मंजूर की है. कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल ट्रायल के जल्द खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं. अभी यह काफी लंबा चलने वाला है. जैन को मई 2022 में अरेस्ट किया गया था.
पिछले साल स्वास्थ्य आधार पर मिली थी बेल
सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था. दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है. फरवरी 2015 और मई 2017 के बीच भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
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मई 2022 में जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने अरेस्ट किया था. हालांकि, पिछले साल फरवरी में उन्हें स्वास्थ्य आधार पर जमानत मिली थी. इसके बाद इस साल 18 मार्च को उन्होंने फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था.
आप के सभी बड़े नेता जेल से आ गए बाहर
मनी लॉन्ड्रिंग और दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के कई शीर्ष नेताओं को जेल जाना पड़ा है. पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा और तीनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. सत्येंद्र जैन सबसे पहले अरेस्ट हुए थे और आखिरी में उन्हें जमानत मिली है. जैन को जमानत ऐसे वक्त में मिली है जब पार्टी विधानसभा चुनावों की तैयारी में व्यस्त है.
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