'तानाशाही का अंत करेगी जनता', तिहाड़ जेल से बाहर आते ही BJP पर बरसे केजरीवाल

अनामिका मिश्रा | Updated:May 10, 2024, 09:50 PM IST

उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हुए. उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है.

शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई. हालांकि 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा. ईडी की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ चुके हैं. अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. कई गाड़ियों में उनका काफिला जेल से बाहर निकला है. वो सीधे सिविल लाइन स्थित सीएम आवास जा रहे हैं. जेल से बाहर आने के बाद अब केजरीवाल लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार-प्रसार भी कर पएंगे.  अंतरिम जमानत पर बाहर आते ही एक्शन में आ गए हैं. CM केजरीवाल कल से दिल्ली में रोड शो करेंगे. यह रोड साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में होगा. 

तिहाड़ से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं सब लोगों के बीच में हूं. मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हैं. देशभर के करोड़ों लोगों ने मुझे दुआएं भेजी. आप सभी से निवदेन है कि देश को मिलकर तानाशाही से बचाना है. में तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं. कल सुबह 11 बजे कनाट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे और दर्शन करने जाएंगे. दोपहर 1 बजे पार्टी दफ्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी.'

दिल्ली शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए और 1 अप्रैल को तिहाड़ भेजे गए केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है.लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ी खबर है. बाकी बचे चार चरणों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी चुनाव होने हैं. AAP इन तीनों राज्यों में चुनावी मैदान में है. आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से तो खुशखबरी मिल गई है.


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इन शर्तों पर मिली बेल

मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेश के साथ कुछ शर्तें भी लगाईं है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो किसी गवाह से सम्पर्क नहीं करेंगे. इस केस से जुड़ी फाइल को access नहीं करेंगे. साथ ही कहा है कि जब तक जरूरी न हो तब तक किसी भी फाइल पर साइन न करें. केजरीवाल इस केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई बयान नहीं देंगे और केजरीवाल सीएम और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि उन्हें 50000 का निजी मुचलका भी भरना होगा.

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