डीएनए हिंदी: ओडिशा में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) ने ग्राहक को 3 रुपये नहीं लौटाने पर एक दुकान मालिक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दुकानदार को जुर्माने के साथ 3 रुपये अतिरिक्त भी लौटाने होंगे. आयोग ने दुकान मालिक को जुर्माना देने के लिए एक महीने का समय दिया है. इस समय के बीच अगर वह पैसा नहीं लौटा पाता है तो उसे हर साल 9 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज जोड़कर देना पड़ेगा.
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जेरॉक्स शुल्क के लिए प्राप्त अतिरिक्त धनराशि 3 रुपये और मानसिक पीड़ा के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा शिकायतकर्ता को 30 दिन के भीतर लौटाना होगा. आयोग ने इस फैसले में उपभोक्ता अधिकारों को कायम रखने और व्यापारिक लेनदेन में सही व्यवहार को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है.
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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मामला ओडिशा के संबलपुर जिले के बुधराजा इलाके का है. शिकायतकर्ता प्रफुल्ल कुमार दास 28 अप्रैल 2023 को जेरॉक्स की दुकान पर फोटोकॉपी कराने गए थे. दास ने एक फोटोकॉपी कराई जिसके लिए उन्होंने 5 रुपये दुकानदार को दिए. 2 रुपये की फोटोकॉपी थी तो दास ने 3 रुपये वापस मांगे. लेकिन दुकानदार ने तीन रुपये वापस देने से इनकार कर दिया. इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस हुई. दास ने अपनी शिकायत में बताया कि दुकान मालिक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया.
प्रफुल्ल कुमार दास ने बताया कि दुकान मालिक ने उन्हें भिखारी कहकर संबोधित किया और अपमानित किया. इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत जिले के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में की. आयोग ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दुकान मालिक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया. साथ ही अतिरिक्त लिए 3 रुपये को भी लौटाने का आदेश सुनाया है.
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